• October 2, 2023

Income Tax: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी जानकारी, आयकर की 30.75 लाख से ज्यादा ऑडिट रिपोर्ट जमा

Income Tax: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी जानकारी, आयकर की 30.75 लाख से ज्यादा ऑडिट रिपोर्ट जमा
Share

Income Tax Department: टैक्स ऐसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 30 सितंबर की तय समय सीमा तक 30.75 लाख से ज्यादा ऑडिट रिपोर्ट ई-फाइलिंग पोर्टल पर जमा की गई थीं. आयकर विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि इन ऑडिट रिपोर्ट में से 29.5 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऐसेसमेंट ईयर 2023-24 से संबंधित हैं. इनके अलावा कुछ रिपोर्ट फॉर्म 29बी, 29सी, 10सीसीबी से संबंधित हैं.

55.4 लाख मैसेज भेजे गए थे- आयकर विभाग

आयकर विभाग ने कहा कि टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए विभाग ने सघन पहुंच कार्यक्रम भी संचालित किए थे. इन कार्यक्रमों के तहत ई-मेल, एसएमएस, सोशल मीडिया के जरिये निर्धारित समय के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के संबंध में जागरूकता फैलाने से संबंधित 55.4 लाख मैसेज भेजे गए थे. इसके अलावा आयकर विभाग की वेबसाइट पर भी टैक्सपेयर्स की जागरूकता से संबंधित कई वीडियो अपलोड किए गए थे. ये कोशिश टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स की तरफ से तय समय के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में मददगार रहे हैं.

इन संस्थाओं के लिए बढ़ गई है आयकर रिटर्न भरने की तारीख

आयकर विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, किसी फंड, ट्रस्ट, संस्थान या किसी यूनिवर्सिटी या शैक्षणिक व चिकित्सकीय संस्थान द्वारा फॉर्म 10बी/10बीबी में 2022-23 के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख को भी एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2023 तक कर दिया गया है.

कंपनियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 30 नवंबर तक का मिला समय

कंपनियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए लास्ट डेट 30 नवंबर तक कर दी गई है. इसके अलावा, जिन कंपनियों को अपने अकाउंट का ऑडिट कराने की आवश्यकता है, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की नियत तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर ​दी गई है. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय रिटर्न जमा करने की नियत तारीख 31.10.2023 से बढ़ाकर 30.11.2023 तक कर दिया गया है. 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा, “ऐसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय का रिटर्न दायर करने की तय तारीख जो 31 अक्टूबर 2023 थी उसे 30 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है.” आईटीआर-7 पॉलिटिकल पार्टियों, चुनावी ट्रस्ट के अलावा धर्मार्थ और धार्मिक गतिविधियों में शामिल संस्थानों और पेशेवर निकाय द्वारा दाखिल किया जाता है.

 

ये भी पढ़ें

 




Source


Share

Related post

Income tax notices decoded: What every taxpayer should know about ITR filing to avoid scrutiny

Income tax notices decoded: What every taxpayer should…

Share What are the common mistakes that can lead to tax department queries or notices? (AI image) ITR…
ITR filing FY 2025-26: What is Form 16 and where do you get it from? Top things salaried taxpayers should know

ITR filing FY 2025-26: What is Form 16…

Share Let’s understand what is Form 16, what does it tell the taxpayer, and where can employees get…
Ignorance of tax laws no excuse! Missed filing ITR on time? Why Delhi High Court refused to condone delay in this case – The Times of India

Ignorance of tax laws no excuse! Missed filing…

Share Delhi High Court has held that ignorance of tax laws, lack of awareness of deductions, or general…