• February 10, 2025

इस हफ्ते लोकसभा में पेश हो सकता है नया इनकम टैक्स बिल, जानिए नए कानून से क्या-क्या बदल जाएगा

इस हफ्ते लोकसभा में पेश हो सकता है नया इनकम टैक्स बिल, जानिए नए कानून से क्या-क्या बदल जाएगा
Share

New Income Tax Bill: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इस सप्ताह लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार, 7 फरवरी 2025 को इस बिल को मंजूरी दे दी थी. यह विधेयक छह दशक पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेगा. बजट 2025 पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल लाने की बात कही थी.

नए इनकम टैक्स बिल 2025 में संभावित सुधार

नया इनकम टैक्स बिल टैक्सेशन सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ा सुधार ला सकता है. इस बिल का उद्देश्य नियमों का सरलीकरण करना और आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा बचाना होगा. इस बिल में इन बड़े सुधारों की उम्मीद है-

टैक्स नियमों का सरलीकरण

छूट और कटौतियों को युक्तिसंगत (Rationalize) बनाना

अनुपालन (Compliance) को सरल बनाना

विवाद समाधान सिस्टम को मजबूत करना

डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रावधान

यह बिल टैक्सेशन सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ा सुधार ला सकता है.

पुराने कानून को बदलने की जरूरत क्यों?

6 दशक पुराने मौजूदा आयकर अधिनियम में कई कमियां हैं, जो टैक्स सिस्टम को जटिल और बोझिल बनाती हैं. नए विधेयक का उद्देश्य इन कमियों को दूर करना और टैक्स सिस्टम को आम आदमी के लिए अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है.

विधेयक कब पेश किया जाएगा?

उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सप्ताह लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश करेंगी. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बिल मंगलवार, 11 फरवरी को संसद में पेश हो सकता है. हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सरकार की ओर से नहीं दी गई है.

विधेयक के पारित होने के बाद क्या होगा?

एक बार जब विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है, तो यह कानून बन जाएगा. नया कानून पुराने आयकर अधिनियम को रिप्लेस करेगा और भारत के टैक्स सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा.

नए टैक्स स्लैब की घोषणा

बजट 2025 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा की थी. इसके तहत 12 लाख तक की आय को प्रभावी रूप से टैक्स फ्री कर दिया गया है. पहले नो-टैक्स सीमा 7 लाख तक थी. इसके अलावा, 4 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं. 4 लाख से 8 लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स. 8 लाख से 12 लाख तक की आय पर 10% टैक्स. 12 लाख से 16 लाख तक की आय पर 15% टैक्स. 16 लाख से 20 लाख तक की आय पर 20% टैक्स. 20 लाख से 24 लाख तक की आय पर 25% टैक्स. 24 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स का ऐलान हुआ है.

ये भी पढ़ें: Multibagger Stock: स्टॉक मार्केट का राजा है ये 14 रुपये का शेयर, 1 साल में कई सौ गुना कर दिया पैसा



Source


Share

Related post

ITR Filing: क्या होगा अगर आज आईटीआई फाइल करना मिस गए थे तो? यहां पूरी हाजिर है जानकारी

ITR Filing: क्या होगा अगर आज आईटीआई फाइल…

Share ITR Filing: भारत में हर टैक्सपेयर के लिए यह जरूरी है कि वह समय पर अपना आयकर…
क्या ITR फाइल करने की फिर से बढ़ेगी डेडलाइन? आयकर विभाग ने दे दिया अपना जवाब

क्या ITR फाइल करने की फिर से बढ़ेगी…

Share ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन खत्म होने में अब बस दो दिन…
BJP plans nationwide outreach to apprise people of GST reforms | India News – The Times of India

BJP plans nationwide outreach to apprise people of…

Share NEW DELHI: With the BJP planning a nationwide outreach programme to apprise people, including traders, of the…