• December 28, 2023

अब बस दो दिन का बचा है मौका, फिर पेनल्टी देकर भी नहीं भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न!

अब बस दो दिन का बचा है मौका, फिर पेनल्टी देकर भी नहीं भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न!
Share

Belated ITR Filing Deadline: जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 31 जुलाई 2023 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके लिए 31 दिसंबर की तारीख बहुत अहम है. लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल करने का आपके पास आखिरी मौका है. लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल करने के अलावा आपके मूल आईटीआर में किसी तरह की गलती हो गई है तो उसे सुधारने का भी यह आखिरी मौका है. रिवाइज्ड आईटीआर को इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत फाइल किया जा सकता है.

लेट फीस के साथ कैसे फाइल कर सकते हैं आईटीआर-

लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मूल आईटीआर फाइल करने जैसा ही है, इसमें आपको केवल जुर्माने के तौर पर 1,000 से 50,000 रुपये तक की राशि आपके सालाना इनकम के आधार पर जमा करनी होगी. जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में.

1. बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
2. आगे जाकर इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प चुनें और फिर एसेसमेंट ईयर और वित्त वर्ष का चुनाव कर लें.
3. आगे आपको New Filing के विकल्प दिखेगा जिस पर क्लिक करके Individual के विकल्प का चुनाव कर लें.
4. Individual व्यक्ति को आईटीआर फॉर्म-1 का चुनाव करना होगा और आगे Lets Gets Started पर क्लिक करना होगा.
5. फिर आपके सामने इनकम टैक्स की सारी डिटेल्स खुल जाएगा फिर Proceed to Validation के विकल्प को चुनें.
6. आगे आपकी जितनी पेनाल्टी बनती है उतनी जमा कर दें और आपका बिलेटेड आईटीआर फाइल हो जाएगा.

आईटीआर फाइल न करने पर हो सकती है दिक्कत-

जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है वह इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर दें क्योंकि अगर आप ऐसा करने में चूकते हैं तो आपको आईटी विभाग के नोटिस जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 23F के मुताबिक 5 लाख रुपये से कम की सालाना इनकम वाले लोगों को लेट आईटीआर फाइल करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

वहीं 5 लाख रुपये से अधिक सालाना इनकम वाले लोगों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. ई-फाइलिंग पूरा करने के बाद आपको 30 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करना होगा. अगर आप ऐसा करने से चूकते हैं तो आपके आईटीआर को पूरा नहीं माना जाएगा और ई-फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी. 

ये भी पढ़ें-

Bank Fraud Increased: तीन गुना बढ़ गए बैंक फ्रॉड के मामले, प्राइवेट बैंक हो रहे सबसे ज्यादा शिकार, आरबीआई ने जारी की रिपोर्ट



Source


Share

Related post

Meesho launches voicebot to cut customer support costs by one-fourth – Times of India

Meesho launches voicebot to cut customer support costs…

Share BENGALURU: Ecommerce marketplace Meesho on Tuesday announced a generative artificial intelligence-powered multilingual voice bot, setting a new…
Cabinet’s Rs 30,000 crore bank guarantee relief for telecom industry – Times of India

Cabinet’s Rs 30,000 crore bank guarantee relief for…

Share NEW DELHI: In a reprieve for financially-crippled Vodafone Idea and the broader telecom industry, the Union Cabinet…
Healthcare for all? Need data, AI and funding – Times of India

Healthcare for all? Need data, AI and funding…

Share MUMBAI: Can all Indians have seamless access to healthcare regardless of location or socio-economic status by 2047?…