- June 22, 2023
आईटीआर भरने से पहले AIS और 26AS में जान लें अंतर, मुश्किल काम हो जाएगा आसान
Income Tax Return: आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म जारी कर दी है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास 31 जलाई तक का वक्त है. इसके बाद पेनल्टी के साथ आईटीआर फाइल करने की अनुमति दी जाएगी. वहीं अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आपको कुछ बुनियादी बातों जान लेना चाहिए.
क्या होता है AIS
आईटी विभाग ने 2021 में अनुपालन पोर्टल पर नया एनुअल इंफॉर्मेंशन फीस (एआईएस) लॉन्च किया, जो टैक्सपेयर्स को एक वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जानकारी देता है.
एआईएस में किस तरह की होती है जानकारी
यह टैक्सपेयर्स के लिए अपने रिटर्न दाखिल करना आसान कर देता है. इसके अलवा यह टैक्सपेयर्स को टैक्स रिफंड, टीडीएस या टीसीएस, ब्याज, म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन, टैक्स पेमेंट, शेयर लेनदेन आदि जैसी जानकारियां भी प्रोवाइड कराता है. इसका मतलब है कि आपको आईटीआर फाइल करते वक्त सभी लेनदेन की जानकारी एआईएस के तहत मिल जाएगी. टैक्सपेयर पीडीएफ, जेएसओएन और सीएसवी फॉर्म में एआईएस डेटा पा सकते हैं.
फॉर्म 26AS क्या होता है?
इसके तहत वित्त वर्ष के दौरान टैक्स की कटौती, कलेक्टेड और पैन की पूरी जानकारी होती है. आईटीआर फाइल करने के दौरान एक टैक्सपेयर्स के पास टैक्स पासबुक, 26AS फॉर्म और वित्त वर्ष के दौरान ट्रांजेक्शन की जानकारी पैन के साथ होनी चाहिए.
26AS के तहत किस तरीके की जानकारी
26AS के तहत टैक्स कटौती का सोर्स, टैक्स वसूलकर्ता की जानकारी के साथ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, टैक्स रिफंड, एनुअल इंफॉर्मेंशन रिपोर्ट, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, टैक्स कटौती आदि की जानकारी होती है.
कैसे डाउनलोड करें एआईएस
एआईएस डेटा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें. इसके बाद सर्विस सेक्शन के तहत एआईएस सेलेक्ट करें. अब होमपेज पर एआईएस टैब पर क्लिक करें. अब वित्तीय वर्ष को सेलेक्ट करें और एनुअल इंफॉर्मेंशन स्टेटमेंट देखने के लिए एआईएस टाइल पर क्लिक करें.
26AS फॉर्म कैसे पाएं
सबसे पहले आयकर वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद ई-फाइल मेनू का चयन करें और इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करें. ‘फॉर्म 26AS देखें’ पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करें.
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