• August 31, 2024

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के एक महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें कब तक मिलेंगे पैसे

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के एक महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें कब तक मिलेंगे पैसे
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Income Tax Refund: बिना पेनल्टी के वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2024 को खत्म हो चुकी है. ज्यादातर लोगों ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है, मगर, रिटर्न दाखिल करने के एक महीने बाद भी उन्हें रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है.

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आप रिफंड के इंतजार में हैं तो हम आपको बताते हैं कि रिफंड प्राप्त करने में कितना वक्त लग सकता है.

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आप रिफंड के इंतजार में हैं तो हम आपको बताते हैं कि रिफंड प्राप्त करने में कितना वक्त लग सकता है.

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर अपना अप्रूवल देता है. बिना अप्रूवल के रिफंड प्राप्त नहीं होता है. इस अप्रूवल के जरिए ही पता चलता है कि कितना रिफंड प्राप्त होगा.

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर अपना अप्रूवल देता है. बिना अप्रूवल के रिफंड प्राप्त नहीं होता है. इस अप्रूवल के जरिए ही पता चलता है कि कितना रिफंड प्राप्त होगा.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद 20 दिन का समय कम से कम लगता है. वहीं, एक असेसमेंट ईयर का रिफंड देने में विभाग अधिकतम 9 महीने का वक्त लगा सकता है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद 20 दिन का समय कम से कम लगता है. वहीं, एक असेसमेंट ईयर का रिफंड देने में विभाग अधिकतम 9 महीने का वक्त लगा सकता है.

ऐसे में जुलाई में भरे रिटर्न का रिफंड 31 दिसंबर, 2024 तक प्राप्त हो सकता है.

ऐसे में जुलाई में भरे रिटर्न का रिफंड 31 दिसंबर, 2024 तक प्राप्त हो सकता है.

अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न नहीं दाखिल किया है तो इस काम को अभी कर सकते हैं. 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ इस वित्त वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल किया जा सकता है.

अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न नहीं दाखिल किया है तो इस काम को अभी कर सकते हैं. 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ इस वित्त वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल किया जा सकता है.

Published at : 31 Aug 2024 06:38 PM (IST)

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