• May 31, 2024

PoK हमारा नहीं विदेशी जगह है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान की सरकार का कबूलनामा

PoK हमारा नहीं विदेशी जगह है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान की सरकार का कबूलनामा
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Pakistan On PoK: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कश्मीरी शायर अहमद फरहाद का पता लगाने से संबंधित मामले को समाप्त करने की याचिका शुक्रवार (31 मई) को खारिज कर दी और अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें पहले अदालत में पेश किया जाए. अहमद फरहाद 14 मई को रावलपिंडी से लापता हो गए थे, जिसके एक दिन बाद उनकी पत्नी उरूज जैनब ने उन्हें ढूंढने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) में याचिका दायर की थी. 

‘पीओके हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र’

इस मामले को लेकर फेडरल प्रॉसिक्यूटर जनरल (सरकारी वकील) इस्लामाबाद से अगवा कवि अहमद फरहाद को लेकर सरकार का बचाव कर रहे थे. उन्होंने कोर्ट में कहा, “अहमद फरहाद को इस्लामाबाद कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि पीओके हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है. इसके बाद हाईकोर्ट भी सरकारी वकील के दावे पर हैरान हुआ और उसने कहा कि अगर पीओके विदेशी क्षेत्र है, तो फिर पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पाकिस्तान से कैसे प्रवेश कर गए.”

सरकारी वकील के दावे पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने नाराजगी जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, सरकारी वकील का यह दावा आजाद कश्मीर की स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है. अगर आजाद कश्मीर हमारा नहीं तो फिर पाकिस्तान के सैनिक को एक विदेशी क्षेत्र में कैसे तैनाती हुई.”

‘पीओके पुलिस की हिरासत में शायर फरहाद’

अपनी विद्रोही शायरी के लिए मशहूर फरहाद को उनके घर से अगवा कर लिया गया था. इससे पहले बुधवार (29 मई) को अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने हाई कोर्ट को बताया कि शायर फरहाद को गिरफ्तार किया गया था और वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की पुलिस की हिरासत में हैं. पीओके पुलिस ने कहा कि शायर फरहाद उनकी हिरासत में हैं और उनके खिलाफ धीरकोट क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया है. 

इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने शुक्रवार को शायर की पत्नी जैनब के वकीलों की मौजूदगी में मामले की सुनवाई की. इस दौरान सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने कोर्ट को बताया कि शायर दो जून तक हिरासत में हैं और उन्हें परिवार से मिलने की अनुमति है. इकबाल ने इसके बाद अदालत से अवैध रूप से कैद करने संबंधी मामले को समाप्त करने का आग्रह किया. 

फरहाद के वकील ने कोर्ट में और क्या कहा?

फरहाद के वकील ने दलील दी कि शायर का परिवार पीओके के धीरकोट पुलिस थाने गया था, लेकिन वह वहां नहीं थे. बाद में परिवार को बताया गया कि शायर को जांच के लिए मुजफ्फराबाद ले जाया गया है. जस्टिस कयानी ने दलीलें सुनने के बाद मामले को समाप्त करने संबंधी याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह मामला उस दिन समाप्त होगा, जिस दिन फरहाद को अदालत में पेश किया जाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई सात जून को होगी. 

ये भी पढ़ें : Germany Attack: जर्मनी में इस्लाम विरोधी कार्यक्रम पर हमला, शख्स ने चाकू से लोगों पर कर दिए ताबड़तोड़ वार, जानें फिर क्या हुआ




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