• June 25, 2026

200 करोड़ के महाठगी मामले में जैकलीन फर्नांडीस ने वापस ली अपनी याचिका, SC से मिली ये खास राहत

200 करोड़ के महाठगी मामले में जैकलीन फर्नांडीस ने वापस ली अपनी याचिका, SC से मिली ये खास राहत
Share

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस ने गुरुवार (25 जून, 2026) को वह याचिका वापस ले ली है, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दिल्ली की अदालत के आदेश को चुनौती दी थी. उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कानून के तहत उपलब्ध उचित उपायों का सहारा लेने की स्वतंत्रता दी है. जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने उनकी याचिका लगी थी. जैकलीन के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि वह इस मामले में आगे उचित उपाय अपनाना चाहती हैं, इसलिए याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी. इससे पहले 11 जून को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने जैकलीन की याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था.

30 मई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशायल की तरफ से धन शोधन मामले में पेश किए गए सबूतों के आधार पर जैकलीन, ठग सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना पॉलोस और 14 अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने नगर पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की ओर दर्ज एक अन्य मामले में चंद्रशेखर और 20 अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के प्रावधानों समेत विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का भी निर्देश दिया था.

जैकलीन फर्नांडीस ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच के दौरान जैकलीन को कई बार समन भेजा था और बाद में एजेंसी ने एक पूरक आरोपपत्र में पहली बार उन्हें आरोपी बनाया. ईडी का आरोप है कि जैकलीन लगातार सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में थीं और उन्हें सुकेश की सहयोगी पिंकी ईरानी के माध्यम से कीमती उपहार मिले थे.

यह भी पढ़ें:- देवी-देवताओं, भारत माता, गुरुदेव और शहीदों के नाम पर खाई थी कसम, क्या बीजेपी के 20 पार्षदों छोड़ना पड़ेगा पद, HC ने दिया अहम आदेश

अभियोजन पक्ष के अनुसार, चंद्रशेखर जेल से ही एक संगठित आपराधिक गिरोह संचालित कर रहा था और लोगों से ठगी करता था. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि फर्जी कॉल, एन्क्रिप्टेड ऐप और नकली पहचान का इस्तेमाल करके आरोपियों ने शिकायतकर्ता अदिति सिंह और उनके परिवार से बड़ी रकम ठगी की थी.

यह भी पढ़ें:- Passport Debate: पासपोर्ट, आधार, वोटर ID नहीं…फिर कौन सा डॉक्यूमेंट भारतीय नागरिकता का असली सबूत? जानें क्या कहता है कानून



Source


Share

Related post

पति से झगड़ा है तो उसकी नौकरी पर हमला क्यों? वैवाहिक विवाद पहुंचा दफ्तर तो बोला सुप्रीम कोर्ट

पति से झगड़ा है तो उसकी नौकरी पर…

Share वैवाहिक विवाद के दौरान पत्नियों की तरफ से पति के दफ्तर में शिकायत करने की प्रवृत्ति पर…
Samay Raina Net Worth 2026: How Rich Is the Comedian? Supreme Court Imposes Rs 3 Lakh Cost

Samay Raina Net Worth 2026: How Rich Is…

Share Last Updated:July 14, 2026, 17:36 IST According to estimates, Samay Raina’s net worth is expected to be…
Principal calls student a thief in class, shows CCTV footage to humiliate him; court refuses to drop the FIR

Principal calls student a thief in class, shows…

Share The Himachal Pradesh high court has refused to quash an FIR against a school principal accused of…