- June 14, 2024
फॉर्म 26AS ITR फाइल करने के लिए है जरूरी, जानें डाउनलोड का प्रोसेस
Form 26AS: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन करीब आ रही है. आप 31 जुलाई 2024 तक बिना किसी पेनल्टी के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर विभाग फॉर्म 26 एस जारी करता है. इसमें टैक्सपेयर्स की कमाई से लेकर खर्च आदि के पूरे डिटेल्स दर्ज होते हैं. यह एक कंसोलिडेटेड टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है. हम आपको बताते हैं कि फॉर्म 26AS की क्या महत्ता है और आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं.
क्यों पड़ती है Form 26AS की जरूरत
Form 26AS टैक्सपेयर की टैक्स संबंधित जरूरी जानकारी जैसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS), टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS), एडवांस टैक्स, सेल्फ एसेसमेंट टैक्स आदि दर्ज होती है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त इन जानकारियों की आवश्यकता होती है. इससे टैक्सपेयर्स को कुल टैक्स देनदारी की गणना करने में मदद मिलती है. इसके साथ ही आपको यह पता भी चलता है कि आपके द्वारा पहले कितना टैक्स जमा किया जा चुका है.
अगर आप टैक्सपेयर हैं और आपने सैलरी, पेंशन, एफडी की ब्याज दरों, सेविंग खाते, रेंट, कैपिटल गेन आदि से कमाई की है तो आपको टैक्स देनदारी के लिए इस फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी. इस फॉर्म को टैक्सपेयर इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं.
ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए Form 26AS कैसे कर सकते हैं डाउनलोड
1. इसके लिए आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करके अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को दर्ज करें.
2. आगे My Account के विकल्प पर क्लिक करके फॉर्म 26AS के विकल्प पर क्लिक करें.
3. आगे Confirm के विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद आपको TRACES की वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा.
4. यहां आपको Proceed के विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके सामने Form 26AS खुल जाएगा.
5. आपको इसमें असेसमेंट ईयर को चुनना होगा.
6. इसके बाद आपका फॉर्म कुछ ही मिनटों में डाउनलोड हो जाएगा.
7. इसकी मदद से आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें
एलन मस्क की साल भर की सैलरी से बन जाएंगे एंटीलिया जैसे कई घर