- November 9, 2023
दिल्ली में ऑड-ईवन लागू हुआ तो होगी कड़ी पाबंदी! कई गुना बढ़ेगी जुर्माने की रकम, बड़ी बातें
Delhi Air Pollution: दिल्ली के दम घोंटू प्रदूषण पर रोकथाम के लिए सरकार 13 नवंबर से एक हफ्ते के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने की योजना बना रही है. दिल्ली सरकार ने इसकी घोषणा सोमवार (06 नवंबर) को की थी लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, ऐसे में केजरीवाल सरकार ने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ही इसे लागू किया जाएगा.
दरअसल, मंगलवार (07 नवंबर) को दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कई निर्देश जारी किए. अब अगली सुनवाई शुक्रवार (10 नवंबर) को होनी है. इससे पहले परिवहन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऑड-ईवन को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए गाइडलाइंस का खाका तैयार कर लिया है. जिसे कल होने वाली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किया जाएगा.
परिवहन विभाग की गाइडलाइंस में क्या है और ऑड-ईवन से जुड़ी 10 बड़ी बातें यहां जानिए-
1. ऑड-ईवन प्रमुख रूप से चार चक्के वाली गाड़ियों या लाइट मोटर व्हीकल्स पर लागू होगी. इस बार सीएनजी से चलने वाली सभी गाड़ियों को हर दिन चलने की छूट नहीं दी जाएगी.
2. इस बार सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को भी इस फॉर्मूले में शामिल करने की योजना है ताकि सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियों के लोड को कम किया जा सके.
3. इसके अलावा इस बार केवल इलेक्ट्रिक कारों को ही ऑड-ईवन की पाबंदियों से छूट दी जाएगी. अगर कोई महिला कार चला रही है और उसमें उसके साथ 12 साल की बच्चा बैठा है तो ऐसी कारों को भी छूट दी जा सकती है.
4. बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने वाली गाड़ियों का वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद उन्हें भी छूट मिल सकती है. ऑड-ईवन फॉर्मूले से दुपहिया वाहनों को दूर रखा जाएगा. इन किसी तरह की कोई पाबंदी लागू नहीं होगी.
5. अधिकारियों का कहना है कि ये पाबंदियां सिर्फ दिल्ली के वाहनों के लिए नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों पर भी लागू होंगी.
6. दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड ऐप्प बेस्ड कैब पर भी ऑड-ईवन लागू होने पर दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लग सकता है. हालांकि परिवहन विभाग इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर रहा है लेकिन अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.
7. इसके अलावा ऑड-ईवन फॉर्मूले को लेकर नियम भी सख्त किए जा सकते हैं. इस बार नियम तोड़ना बहुत भारी पड़ सकता है क्योंकि इस बार पिछली बार से कई गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा. पिछले ऑड-ईवन में ये जुर्माना 4 हजार रुपये था जिसे बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया जा सकता है.
8. ऑड नंबर वाली गाड़ियां 13, 15, 17, 19 नवंबर को चलेंगीं जबकि ईवन नंबर वाली गाड़ियां 14, 16, 18, 20 नवंबर को चलेंगीं.
9. सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-ईवन फॉर्मूले को लेकर सवाल भी उठाए थे. मंगलवार को प्रदूषण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे अवैज्ञानिक करार दिया था.
10. जस्टिस कौल ने सरकार से सवाल करते हुए कहा था कि ऑड-ईवन फॉर्मूला तो आप पहले भी ला चुके हैं. क्या ये सफल हुआ है? ये सब सिर्फ दिखाने के लिए है.