• January 12, 2024

केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, नहीं गिरफ्तार कर सकती पुलिस

केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, नहीं गिरफ्तार कर सकती पुलिस
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Supreme Court on Nisith Pramanik: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई है. इसलिए सुनवाई से पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए. 

निसिथ प्रमाणिक पर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज है. उनके वकील ने आशंका जताई है कि 6 साल पुराने इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की जरूरत न होने के बावजूद पश्चिम बंगाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.

22 जनवरी को होगी सुनवाई
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने मंत्री के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने वाली याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का भी आदेश दिया है.

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि निसिथ प्रमाणिक के खिलाफ हत्या के प्रयास और दंगे के 13 मामले लंबित हैं और उन्हें बहुत पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए था.

केंद्रीय मंत्री को दी गई सुरक्षा
वहीं, गृह राज्य मंत्री के वकील ने कहा कि केंद्रीय मंत्री होने के नाते निसिथ प्रमाणिक को 22 जनवरी तक कुछ सुरक्षा मिलनी चाहिए. पीठ ने उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं व्यक्त की है. पीठ ने हाईकोर्ट को 22 जनवरी को मामले की सुनवाई करने और याचिका का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया है. 

जमानत देने से किया था इंकार
सुप्रीम कोर्ट मामले से संबंधित अग्रिम जमानत का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार (11 जनवरी) को सहमत हो गई थी और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया था. इससे पहले जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ ने चार जनवरी को मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. 

गौरतलब है कि निसिथ प्रमाणिक पहले तृणमूल कांग्रेस में थे. वह फरवरी 2019 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हो गए. उन्होंने हिंसा भड़काने के आरोपों से इनकार किया है.

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