- March 11, 2024
संदेशखाली विवाद: ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार
Supreme Court On Sandeshkhali: सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है. सोमवार (11 मार्च) को हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में बंगाल पुलिस पर की गई सख्त टिप्पणियों को हटाने का निर्देश दिया है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी में टालमटोल को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़ा किया. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि शाहजहां शेख के खिलाफ 42 एफआईआर दर्ज हैं, तब भी शेख को गिरफ्तार करने में इतनी देरी क्यों की गई?
हाईकोर्ट ने शाहजहां को CBI हिरासत में भेजने का आदेश दिया था
बीती 5 मार्च को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि आरोपी शाहजहां शेख काफी प्रभावी व्यक्ति हैं और उसका सत्ताधारी दल से संबंध है. राज्य की पुलिस ने उसे बचाने के लिए कई बहाने बनाए. कोर्ट ने शाहजहां को तुरंत CBI को सौंपने का आदेश दिया था. साथ ही सारे दस्तावेज़ भी CBI को सुपुर्द करने को कहा था.
गत 5 जनवरी को ईडी अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख के संदेशखाली आवास पर राशन वितरण भ्रष्टाचार मामले में तलाशी अभियान चलाने के लिए गए थे, जहां उन पर हमला किया गया था. इसमें ईडी के तीन अधिकारी घायल हुए थे. केन्द्रीय एजेंसी ने हाई कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में दावा किया है कि शाहजहां ने ही लोगों को हमले के लिए उकसाया था. वहीं मास्टरमाइंड है.