• August 24, 2024

Unified Pension Scheme: आ गई UPS, जानिए NPS से कितना अलग होगा नया पेंशन सिस्टम 

Unified Pension Scheme: आ गई UPS, जानिए NPS से कितना अलग होगा नया पेंशन सिस्टम 
Share

New Pension Scheme: केंद्र सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले पर मुहर लगाने के साथ ही लाखों कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग पूरी होती दिखाई पड़ रही है. यूपीएस के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा. नए पेंशन सिस्टम को एक अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा. फैसले के बारे में बताते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कहा कि कि न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) भी जारी रहेगी. कर्मचारियों के पास इन दोनों स्कीम में से किसी एक को चुनने की आजादी होगी. ऐसे में आज हम आपको इन दोनों पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं. 

जानिए क्या खास होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 

  1. केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन की व्यवस्था की है. 
  2. Assured Pension: इसमें 25 साल नौकरी कर चुके कर्मचारी अपनी सेवा के आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर पा सकेंगे. 
  3. Family Pension: यदि कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी की बेसिक पे का 60 फीसदी उसके परिवार को फैमिली पेंशन (Family Pension) के तौर पर मिलेगा. 
  4. Minimum Pension: यूपीएस में मिनिमम पेंशन (Minimum Pension) की व्यवस्था भी की गई है. इसके तहत 10 साल की नौकरी पूरी कर चुके लोगों को कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी.
  5. Indexation Benefit: नए नियमों के तहत पेंशन, मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन में इंडेक्सेशन बेनिफिट (Indexation Benefit) का लाभ भी मिलेगा.
  6. Gratuity: हर 6 महीने की नौकरी पूरी कर लेने के बाद सैलरी और महंगाई भत्ता का 1/10वें हिस्से को ग्रेचुटी में जोड़ा जाएगा. इस पेमेंट से एस्योर्ड पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी.

जानिए क्या है न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम

  1. नेशनल पेंशन स्कीम को न्यू पेंशन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है. इसे 2004 में शुरू किया गया था. इसके बाद 2009 में इस स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया था. 
  2. एनपीस का मैनेजमेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) करती है. 
  3. इसमें आपको इनवेस्टमेंट के आधार पर पेंशन मिलती है. 
  4. रिटायरमेंट के समय आपके पास थोड़ी सी रकम निकालने के बाद बाकी पैसा मासिक आय के तौर पर भी ले सकते हैं. इससे आपको रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने एक रकम मिलती रहती है. 
  5. एनपीएस को टियर 1 और टियर 2 अकाउंट में बांटा गया है. टियर 1 अकाउंट चुनने वाले रिटायरमेंट के समय ही कुछ रकम निकाल सकते हैं. हालांकि, टियर 2 अकाउंट वालों को रिटायरमेंट से पहले ही कुछ पैसा निकालने की अनुमति होती है. 
  6. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 CCD के अनुसार, 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है. साथ ही एनपीएस की 60 फीसदी रकम निकालने पर भी टैक्स नहीं लगता.

ये भी पढ़ें 

UPS: सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात! यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, क्या है यूपीएस समझिए

Gig Workers: टैक्स के दायरे में आने लायक भी नहीं कमा पा रहे गिग वर्कर, चिंताजनक हैं हालत 



Source


Share

Related post

कामवाली हो, प्लंबर या AC मैकेनिक… सब इंस्टेंट! होम सर्विस ऐप्स ने तोड़े रिकॉर्ड, 10 मिलियन पह

कामवाली हो, प्लंबर या AC मैकेनिक… सब इंस्टेंट!…

Share Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom घर सेवाओं के लिए ऐप्स का…
Hormuz संकट के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों ने फिर पकड़ी रफ्तार, भारत में 17 फीसदी कम रहा इंपोर्ट

Hormuz संकट के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों…

Share Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव से…
DA Hike: बढ़ गया महंगाई भत्ता, केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने 2% बढ़ोतरी को दी मं

DA Hike: बढ़ गया महंगाई भत्ता, केंद्रीय कर्मचारियों…

Share DA Hike Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों को भारत सरकार ने आज बड़ी खुशखबरी दे दी है. सूत्रों…