• June 26, 2026

जींस में छुपा रखा था सवा 3 करोड़ का सोना, एयरपोर्ट पर धरे गए, विदेश से गोल्ड लाने के क्या नियम

जींस में छुपा रखा था सवा 3 करोड़ का सोना, एयरपोर्ट पर धरे गए, विदेश से गोल्ड लाने के क्या नियम
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  • नियम उल्लंघन पर सोना जब्त, जुर्माना और कार्रवाई होगी।

Gold Import Rules: अक्सर जो लोग विदेश घूमने जाते हैं या फिर वहां पर नौकरी करते हैं वह वापस लौटते समय अपने परिवार के लिए गहने खरीदकर लाते हैं. लेकिन विदेश से भारत सोना लाने के भी कुछ जरूरी नियम हैं और अगर कोई भी व्यक्ति उस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए सही नियमों का पता होना भी जरूरी है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं.

अभी हाल ही में ऐसा ही मामला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आया है, यहां कुआलालंपुर से आए दो भारतीय यात्रियों को पकड़ा गया, क्योंकि दोनों की पैंट की कमर के पास पेस्ट के रूप में छिपाया गया 24 कैरेट सोना बरामद हुआ, जिसकी कुल मात्रा 2.271 किलोग्राम और अनुमानित कीमत लगभग 3.36 करोड़ बताई गई. अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अगर आप भी विदेश से सोना लाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले सभी जरूरी नियमों के बारे में जान लें. 

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तय सीमा से ज्यादा सोना लाना पड़ेगा भारी

पहले तो जान लें कि सोना लाने को लेकर कस्टम्स विभाग के कुछ नियम हैं. अगर कोई व्यक्ति विदेश से तय सीमा से ज्यादा सोना या नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी, सोना जब्त और जुर्माना जैसी कार्रवाई की जा सकती है.

  • भारतीय कस्टम्स के नियमों के मुताबिक, पुरुष यात्री को 20 ग्राम सोना ड्यूटी फ्री लाने की परमिशन है.
  • वहीं महिला यात्री अपने साथ 40 ग्राम सोने के गहने बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकती हैं.
  • साथ ही ध्यान दें, यह सुविधा सिर्फ उन भारतीय मूल के लोगों के लिए हैं, जो एक साल या उससे ज्यादा समय तक विदेश में रहे हैं.
  • अगर कोई छह महीने से कम विदेश में रहता है तो उसे ड्यूटी फ्री सोना लाने का लाभ नहीं मिलेगा.

सिक्कों और गोल्ड बार पर अलग हैं नियम

  • ड्यूटी-फ्री की यह सुविधा सिर्फ सोने के गहनों पर ही लागू होती है.
  • लेकिन अगर कोई गोल्ड बार, बिस्कुट या सोने के सिक्के लाता है तो उस पर लागू कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना होगा.

ज्यादा सोना लाने के नियम समझ लें

  • अगर कोई तय सीमा से ज्यादा या सिक्कों के रूप में सोना ला रहा है तो उसको कुछ जरूरी काम करने होंगे जैसे…
  • उसे एयरपोर्ट पर रेड चैनल से होकर गुजरना पडे़गा.
  • यहां पर सोने की जानकारी कस्टम्स अधिकारियों को देनी होगी.
  • फिर लागू कस्टम ड्यूटी जमा करना पड़ेगा.
  • नियमों के मुताबिक, एक किलोग्राम तक सोना लाने की परमिशन है, लेकिन सभी जरूरी नियमों का पालन करके. 

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यह गलती करने से बचें

विदेश से भारत लौट रहे कई यात्रियों को सोना लेकर आने के नियम की जानकारी नहीं होती है और वह ये मान लेते हैं कि विदेश से खरीदा सोना बिना किसी रोक-टोक के भारत लाया जा सकता है. लेकिन असल में बिना जानकारी के सोना लाना मुसीबत में डाल सकता है. साथ ही एयरपोर्ट पर पकड़े जाने के बाद कार्रवाई, जुर्माना और सोना जब्त किया जा सकता है. इसलिए जब भी सोना लाए तो सबसे पहले तय सीमा, ड्यूटी और डिक्लेरेशन के नियमों की जानकारी जरूर रखनी चाहिए.



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